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इंदौर में बिना अनुमति चल रहे थे बॉयो डीजल पंप:जांच में 4 पंप पर कार्रवाई, हजारा लीटर बॉयो डीजल जब्त किया

 

जिले में बिना अनुमति के संचालित हो रहे चार बायो डीजल पंपों के खिलाफ खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। पिछले दिनों विभाग ने जिले के विभिन्न बायो डीजल पंपों की आकस्मिक जांच की। जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर और बिना अनुमति के पंप संचालित करने पर बड़ी मात्रा में बायो डीजल जब्त किया गया। नियमों के तहत बायो डीजल बेचने और रखने के लिए कलेक्टर की अनुमति होना आवश्यक है।

जिले में संचालित बायो डीजल बी-100 पंपों की जांच संयुक्त जांच दल ने किया था। चार बायो डीजल पंप बिना सक्षम अनुमति के संचालित होते मिले। इनमें साम्राज्य बायो फ्यूल्स (ग्राम कलारिया) धार रोड से 5,835 लीटर, स्वराज बाय फ्यूल्स (नायता मुंडला) से 15000 लीटर, प्राप्ति बायो डीजल (बेटमा देपालपुर रोड) से 17067 लीटर, ओम साईंराम बायो डीजल (बेटमा सागोर कुटी रोड) से 1022 लीटर बायो डीजल जब्त किया गया।

मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत केस दर्ज बिक्री से प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही सभी बायो डीजल बी-100 पम्प संचालित करने वाले डीलरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन देने और अनुमति मिलने के बाद ही पम्प संचालित करें अन्यथा उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।


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