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हुक्का बार व लॉउंज पर सख्ती:नशामुक्ति के लिए प्रदेश में कसावट; तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA में संशोधन जारी

प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही हे। इसी कड़ी में गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में कहा है कि हुक्का बार और लॉउंज पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का विनियमन) अधिनियम-2003 (COTPA) में संशोधन किया जा रहा है। नशा मुक्ति अभियान में COTPA में 3800 केसों में 4416 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि COTPA में संशोधन कर हुक्का बार और लॉउंज को प्रतिबंधित कर इसे संचालित करने वालों के खिलाफ 50 हजार रु. से लेकर एक लाख रु. तक के जुर्माना किया गया। इसमें और न्यूनतम एक से 3 साल तक की सजा का प्रावधान प्रस्तावित है। वर्तमान में COTPA में हुक्का बार एवं लॉउंज संचालित करने वालों के खिलाफ धारा 144 में कार्यवाही की जाती है। प्रदेश में अब तक सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 4 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। शराब पीकर वाहन चलाने वाले 1800 लोग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। नशा मुक्ति अभियान में अब तक 1 लाख लीटर अवैध शराब जब्त कर 13 हजार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एनडीपीएस एक्ट में 205 आरोपियो से 2729.596 ग्राम मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। सिंगरौली में 180 हरे गांजे के पेड़ जब्त किए गए।। उज्जैन में 500 लीटर लहान जब्त कर नष्ट की गई।



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