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जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए गठित होगा दल*कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जारी किए आदेश*

इंदौर 16 अप्रैल, 2022

पर्यावरण सुरक्षा हेतु नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत प्रदेश में फसलों विशेषतः धान एवं गेहूं की फसल कटाई उपरांत फसल अवशेषों (नरवाई) को खेतों में जलाये जाने को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार होने के बाद भी इंदौर जिले में नरवाई जलाने की घटनाएं घटित होती पाई गई है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)अनुविभागीय कृषि अधिकारीसमस्त तहसीलदार एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड को जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं की मॉनिटरिंग हेतु दल गठित करने के आदेश जारी किए गए हैं।

            जारी आदेशानुसार गठित दल द्वारा नरवाई जलाने की घटनाओं के समक्ष जाकर पंचनामा बनाया जाएगा  तथा संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इसी के साथ क्षेत्र में नरवाई ना जलाने के लिए कृषकों को आवश्यक समझाइश दिये जाने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा नरवाई ना जलाने के संबंध में जारी किए गए नियमों का उल्लंघन किये जाने पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि दण्ड का प्रावधान किया गया है।

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