म.प्र. शासन सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जरूरतमंद निराश्रित/निर्धन परिवारों की कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना संचालित की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत विकासखण्ड झाबुआ में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन ग्राम पंचायत कल्याणपुरा में 28 मार्च 2025 को किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 मार्च 2025 है।
आवेदन कहाँ करें:-
ग्रामीण क्षेत्र:- ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली कन्याएँ अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी दस्तावेज संलग्न कर ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगें। शहरी क्षेत्र:- शहरी क्षेत्र के रहने वाली कन्याएँ अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में सभी दस्तावेज संलग्न कर नगर पालिका/परिषद में प्रस्तुत करेंगें। अधिक जानकारी के लिए संबंधित जनपद पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद् अथवा जिला स्तर पर जिला कार्यालय सामाजिक न्याय विभाग झाबुआ में 8319228812, 9926089351 से सम्पर्क कर सकतें है।
लाभ:-
उक्त सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित कन्याओं को राशि रु 49000/- का भुगतान उनके बैंक खातों में तथा राशि रू 6000/- प्रति कन्या के मान से आयोजन पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित आयोजनकर्ता निकाय को प्रदान किए जाने का प्रावधान है।
पात्रता की शर्ते:-
योजना के तहत् सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर विवाह करना अनिवार्य है। कन्या/विधवा/परित्यक्ता महिला म.प्र. की निवासी होना अनिवार्य हैं। विवाह के समय कन्या की आयु न्यूनतम 18 वर्ष तथा पुरूष की आयु न्यूनतम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। कन्या पूर्व से विवाहिता ना हो। परित्यक्ता महिला होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक हो गया हो। विधवा होने की स्थिति में उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। योजना के तहत आय का कोई बन्धन नहीं है। आधार ई- केवायसी पूर्ण, खाता नंबर एवं मोबाईल नंबर अपडेट हो।
अन्य मापदण्ड:-
श्रम विभाग के अंतर्गत म०प्र० भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक भी योजना के तहत सामूहिक विवाह में सम्मिलित होकर लाभ प्राप्त कर सकते है। कन्या का पूर्व में विवाह ना हुआ हो। इस मापदण्ड से आशय यह है कि वर-वधु का विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में ही सम्पन्न हो एवं ऐसा ना हो कि उनके द्वारा पूर्व में एकल या किसी अन्य सामूहिक विवाह कार्यक्रम द्वारा विवाह कर लिया गया हो।
आवश्यक दस्तावेज:-
वर एवं वधु के मूल निवासी प्रमाण पत्र, वर एवं वधु की समग्र आईडी, आधार कार्ड, कन्या की बैंक पासबुक, पासपोर्ट साईज के 02-02 फोटोग्राप्स, मोबाईल्स नंबर, कल्याणी (विधवा) होने की स्थिति में पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, परित्यक्ता होने की स्थिति में कानूनी रूप से तलाक होने का न्यायालयीन आदेश, यदि हितग्राही श्रमिक हो तो श्रमिक पंजीयन कार्ड की छायाप्रति। वर एवं वधु की आयु संबंधी पुष्टि हेतु इसमें से कोई भी एक दस्तावेज अनिवार्य है- स्कूल का प्रमाण पत्र (टी०सी०) अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दर्ज हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची/मतदाता परिचय पत्र जिसमें आयु अथवा जन्मतिथि अंकित हो, शासकीय चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा हेतु जारी प्रमाण पत्र, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी स्कीम का जॉब कार्ड अथवा दस्तावेज जो आयु सिद्ध करने हेतु कानूनी रूप से स्वीकार्य हो।
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