पिछले दिनों भी पुलिस-प्रशासन ने राशन, भू और अन्य माफियाओं के अवैध निर्माण तोडऩे के प्रयास किए थे, मगर हाईकोर्ट की रोक के चलते कार्रवाई नहीं की जा सकी। वर्तमान समय को देखते हुए हाई कोर्ट वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से ही हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। पहले 15 जुलाई तक तोडफ़ोड़ पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसे अब 25 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। पूर्व में भी हाईकोर्ट ये तारीखें बढ़ा चुका है। हाईकोर्ट की मुख्य जबलपुर बेंच ने अभी पिछले दिनों सुनवाई करते हुए 25 अगस्त तक तोडफ़ोड़ पर रोक लगा दी है।
वही बैंक और वित्तीय संस्थाओं को अवश्य यह अधिकार दिए कि वे डिफॉल्टरों की चल-अचल सम्पत्तियों की जब्ती, कुर्की और नीलामी की प्रक्रिया कर सकेंगे। अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि 25 अगस्त तक अन्य सभी तरह की तोडफ़ोड़ पर रोक रहेगी। वहीं नगर निगम खतरनाक श्रेणी के चिन्हित किए गए निर्माणों को अवश्य जमींदोज कर सकता है, क्योंकि इससे जान-माल को खतरा हो सकता है।
सतीश भाऊ, हेमु ठाकुर, चिंटु ठाकुर सहित अन्य के आलीशान बंगलों और निर्माणों की जानकारी सामने आई। बाणेश्वर कुंड के पास किसी लग्जरी होटल की तरह ये आलीशान बंगला बना है। इसी तरह कुछ अवैध कालोनियों के काटने की शिकायत भी मिली है।
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