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पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत 3 माह एक मुश्त निःशुल्क एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत 2 माह का निःशुल्क एक मुष्त मिलेगा राशन

  इंदौर कोरोना महामारी के दृष्टिगत प्रति पात्र व्यक्ति 5 किलो के हिसाब से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 माह का (मई एवं जून 2021) एवं मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत 3 माह (अप्रैल, मई, जून 2021) का एकमुश्त निःशुल्क राशन मिलेगा। उक्त संबंध में राज्य शासन द्वारा निर्णय किया गया है कि मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत सार्वजानिक वितरण प्रणाली में पात्र हितग्राही (अन्त्योदय राशन कार्ड एवं प्राथमिक परिवार) को माह अप्रैल, मई एवं जून 2021 काएकमुश्त राशन 15 मई तक निःशुल्क वितरण किया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं द्वारा सशुल्क माह अप्रैल या मई या दोनों माह का राशन प्राप्त कर लिया गया हो ऐसे उपभोक्ता माह जुलाई 21 एवं अगस्त 21 में निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र होंगे। इस प्रकार 3 माह अप्रैल, मई, जून का खाद्यान उपभोक्ताओं को निःशुल्क वितरण किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत माह दो माह मई एवं जून 2021 हेतु उक्त पात्र हितग्राहियों को निःशुल्क 5 किलो प्रतिमाह प्रति  सदस्य के मान से 10 किलो  प्रति सदस्य निः शुल्क गेहूं वितरण 16 मई से किया जायेगा।

               जिला आपूर्ति नियंत्रक  सुश्री मीना मालाकार द्वारा बताया गया है कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत 32 अन्य राज्यों के पात्र हितग्राही एवं अन्य ज़िलों के पात्र हितग्राही जो इंदौर जिले में हैं वे अपने नज़दीक की उचित मूल्य दुकान से खाद्यान प्राप्त कर सकते हैंइनमें औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रवासी मजदूर भी सम्मिलित हैं। कोई भी प्रवासी पात्र उपभोक्ता अपने आधार नम्बर सत्यापन  से पोर्टबिलिटी सुविधा का लाभ लेकर किसी भी उचित मूल्य दुकान से पात्रतानुसार राशन प्राप्त कर सकता है। ज़िले में निवासरत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र उपभोक्ताओं से आह्वान किया गया है कि उक्त योजनाओं का लाभ कोरोना काल में आवश्यक रूप से प्राप्त करें। निःशुल्क खाद्यान्न के परिवहनप्रदाय एवं वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता करने वाले के विरुद्ध ई.सी. एक्ट 1955 एवं चोर बाजारी निवारण अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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