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मैथेनॉल की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन करना होगा आवेदन

       विष अधिनियम-1919 (दिनांक 03 सितम्बर 1919) एवं विष (मध्यप्रदेश) नियम1960 (संशोधित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 508 दिनांक 31 अक्टूबर 2014) के अंतर्गत मैथेनॉल की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु मध्यप्रदेश शासन के ई-पोर्टल एम.पी. ऑनलाईन पर "अम्ल एवं विष" के ऑप्शन पर जाकर आवेदक अपनी यूजर आई.डी. बनाकर आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। प्रस्तुत आवेदन का परीक्षण कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इंदौर द्वारा किया जायेगा। परीक्षणोपरांत आवेदन विचारार्थ एवं आदेशार्थ विष (मध्यप्रदेश) नियम-1960 (संशोधित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 508 दिनांक 31 अक्टूबर 2014 के अंतर्गत "अनुज्ञापन प्राधिकारी" कलेक्टर जिला इंदौर को प्रस्तुत किया जायेगा। इस संबंध में अतिरिक्त जानकारी कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इंदौर से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

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