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निर्माण विभागों को निर्माण कार्यों की लागत का एक प्रतिशत उपकर जमा कराने के निर्देश

इंदौर:निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा उनकी कार्यदशा में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के माध्यम से श्रमिकों का पंजीयन कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किये जाने के लिए शासन के सभी निर्माण विभागों निर्देश जारी किये गये हैं।

            उद्देश्य की पूर्ति के लिए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों की सम्पूर्ण लागत के एक प्रतिशत उपकर की वसूली का प्रावधान किया गया है। भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में भवनोंमार्गोंसड़कोंरेल पथोंट्राम-पथोंहवाई मैदानोंसिंचाईजल निकासतटबंधविद्युत के उत्पादन परिषण और वितरणतेल और गैस प्रतिष्ठानोंविद्युत लाईनोंटेलीफोन लाईनोंबांधोंनहरोंजलाशयोंसुरगोंपुलों,जल सेतुओंपाईपलाईनोंमीनारोंका निर्माणऐसे समस्त विभाग जिनके अंतर्गत किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य जारी हैउपकर अधिनियम के अनुसार निर्माण कार्य की निर्माण लागत पर एक प्रतिशत उपकर की राशि सचिवम.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल के नाम से क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त करने अथवा ऑनलाईन गेटवे http://labour.mp.gov.in./mpbocwwc/cessके माध्यम से 30 दिवस में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में जमा कराये एवं निर्माण कार्यों की विस्तृत जानकारी सहित सूची सम्बधित श्रम पदाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

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