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कलेक्टर का आदेश:क्लॉथ मार्केट, सराफा और खजुरी बाजार में दीपावली पर नहीं कर सकेंगे आतिशबाजी

 

फाइल फोटो - Dainik Bhaskar
फाइल फोटो

इंदौर में कलेक्टर ने कुछ बाजारों को लेकर एक आदेश जारी किया है। जिसमें दीपावली के दिन यहां आतिशबाजी नहीं की जा सकेगी। यह आदेश आतिशबाजी से होने वाली असामाजिक और अवांछनीय घटना की रोकथाम के लिए जारी किया गया है।

दरअसल, इंदौर के क्लाथ मार्केट, सराफा बाजार, खजुरी बाजार में आतिशबाजी से होने वाली असामाजिक तथा अवांछनीय घटना की रोकथाम के लिए आतिशबाजी पर दीपावली के दिन शाम को 6 से रात 12 बजे तक के लिए कलेक्टर मनीष सिंह ने रोक लगाई है। इस समय में एमटी क्लाथ मार्केट, सीतला माता बाजार मेन सड़क की सीमा में किसी भी प्रकार के पटाखे नहीं छोड़ें जा सकेंगे ना ही आतिशबाजी की जा सकेगी। इसी प्रकार बड़ा सराफा, छोटा सराफा और खजुरी बाजार पर भी कोई भी व्यक्ति या संस्था आतिशबाजी नहीं कर सकेगी। इस आदेश का पालन सराफा, मल्हारगंज और सदर बाजार टीआई द्वारा करवाया जाएगा। इसके अलावा क्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इस पर पूरी नजर रखेंगे। अगर कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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