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नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में छूट का अंतिम दिन 31 अगस्त करों के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट

 

इंदौर आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया है कि वैश्विक महामारी कोरोना में रोजगार-धंधे सहित अन्य क्षेत्रों में आयी गिरावट के कारण नागरिकों को नगरीय निकायों के विभिन्न करों के अधिभार में छूट देने का निर्णय गत 3 जून को लिया गया था। इस छूट का लाभ 31 अगस्त 2021 तक मिलेगा। श्री श्रीवास्तव ने नागरिकों से आग्रह किया है कि 31 अगस्त तक लंबित करों का भुगतान कर इस छूट का लाभ जरूर लें।

      नागरिक कर/ उपभोक्ता प्रभार/ किराया / भू भाटकबेबसाइट mpenagarpalika.gov.in अथवा UPI जैसे Phone Pay, PayTM, Google pay से आनलाईन अथवा नगरीय निकाय कार्यालय में जमा कर सकते हैं। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा संबंधित करदाताओं को मैसेज भी भेजे गए हैंजिसके लिंक पर जाकर भी भुगतान किया जा सकता है।

      संपत्ति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट मिलेगी। संपत्ति-कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये तक बकाया होगी उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत और संपत्ति-कर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

      नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटनगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 20 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें अधिभार में 50 प्रतिशत और नगरीय निकायों द्वारा व्ययन की गयी परिसंपत्तियों के भू-भाटक/किराये के ऐसे प्रकरण जिनमें अधिभार सहित कुल देय राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें अधिभार में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

      जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटजल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से अधिक तथा 50 हजार तक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट और जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार से अधिक बकाया होगी उनमें मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

      छूट ऐसे करदाता/नागरिकों को प्राप्त होगी जो 31 अगस्त 2021 तक लंबित देय राशि का भुगतान करेंगे। यह छूट मात्र अधिभार पर लागू होगी तथा ब्याजस्टॉम्प ड्यूटीमूल करमूल उपभोक्ता प्रभार अथवा मूल भू-भाटक/किराये पर लागू नहीं होगी।

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