- नई आरटीओ बिल्डिंग में स्कूल शुरू होते ही बनाए जाने लगेंगे लाइसेंस
ड्राइविंग स्कुल में ट्रेंड व्यक्ति को परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) बनवाने के लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। इधर, कोकता में बनाई गई नई आरटीओ बिल्डिंग में ड्राइविंग स्कूल शुरू होते ही यह सुविधा उसमें ट्रेनिंग लेने वाले आवेदकों को मिलने लगेगी।
केंद्रीय परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी करते हुए जुलाई से यह सुविधा आवेदकों को देने के निर्देश मप्र सहित सभी राज्यों को दिए हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन का कहना है कि जिन स्थानों पर हमारे ड्राइविंग स्कूल खुल चुके हैं, वहां पर ट्रेनिंग लेने वाले आवेदकों को इस सुविधा का फायदा मिल सकेगा।
बिना संसाधन वाले भी दे रहे ट्रेनिंग
भोपाल ही नहीं, प्रदेश के अन्य शहरों में भी बिना संसाधनों वाले कई प्राइवेट संस्थान भी ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इनमें से कई तो ऐसे हैं, जिनके पास परिवहन विभाग की मान्यता तक नहीं हैं। इसके बाद भी वे आवेदकों को दस दिन की ट्रेनिंग देकर सर्टिफिकेट तक दे देते हैं। लेकिन वह सर्टिफिकेट मान्य नहीं होता और उसे लगाने वाले आवेदकों को आरटीओ के टेस्ट में कोई प्राथमिकता नहीं मिलती।
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