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जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन पर की जा रही है सख्त कार्रवाई


इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा धारा 144 के अंतर्गत जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के बावजूद भी स्विग्गी कंपनी की गतिविधियां खोले जाने पर उनका विजय नगर स्थित ऑफिस सील किया गया साथ ही आईपीसी की धारा 188 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई भी की गई है। उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इसी क्रम में कलेक्टर सिंह द्वारा गत दिवस धारा 144 के तहत जारी किए गए आदेश एवं संपूर्ण जिले में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतः पालन हो इसके निर्देश सभी राजस्व,पुलिस एवं नगर निगम अधिकारियों को दिए गए हैं। कलेक्टरसिंह के निर्देशों के अनुपालन में प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों द्वारा अनलॉक के दौरान नियमों का उल्लंघन न हो इस हेतु नियमित निरीक्षण किया गया। इसी तारतम्य में विजय नगर थाना क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान पाया गया की ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने वाली स्विग्गी कंपनी का कार्यालय प्रतिबंधित गतिविधियों की श्रेणी में आने के उपरांत भी खुला हुआ था।

एसडीएम अंशुल खरे ने बताया कि मेट्रो टावर में स्विग्गी आफिस खुले होने कि सूचना प्राप्त होने परप्रशासनिक एवं पुलिस अमले द्वारा उक्त स्थल पर पहुंचकर ऑफिस सील करने की कार्रवाई संपन्न की गई एवं मौके पर स्विग्गी ऑफिस में उपस्थित अरविन्द सिंह पिता भरोसाराम सिंह रघुवंशी के विरुद्ध प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर सिंह के निर्देशन में जिला प्रशासन द्वारा अनलॉक के दौरान प्रतिबंधित गतिविधियों के संचालन करने एवं नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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