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इंदौर में कालाबाजारी:राशन दुकान पर गेहूं और बाजार कम मिला, राशन भी कम बांटे; संचालक के खिलाफ हुई कार्रवाई

जिले में राशन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में शासकीय उचित मूल्य दुकान समता प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार के विक्रेता प्रतीक नागवंशी निवासी नेहरूनगर को चोरी कालाबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत 6 माह के लिए निरूद्ध किया गया है। 19 मई 2021 को खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा दुकान के विक्रेता प्रतीक पिता शिवलाल नागवंशी की उपस्थिति में जांच की गई।

जांच में दुकान में स्टॉक रजिस्टर वितरण, पंजीयन, सूची आदि प्रस्तुत नहीं की गई। इस दौरान दुकान में उपलब्ध राशन सामग्री का भौतिक सत्यापन करने पर गेहूं 49 क्विंटल कम व बाजरा 2 क्विंटल कम पाया गया। हितग्राहियों से रेण्डमली पूछताछ करने पर पता चला उन्हें पात्रता से कम सामग्री प्रदाय की गई।

रसीद पर लाइसेंस और पंजीयन नंबर जरूरी

विभाग ने 1 अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारी के लिए उपभोक्ता को विक्रय किए जाने वाले खाद्य पदार्थ की रसीद, बिल, केश मेमो, बिल आदि पर एफएसएसएआई के तहत जारी किए जाने वाले लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नम्बर को अंकित करना अनिवार्य किया गया है। ये नम्बर नहीं पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए खाद्य पदार्थ कारोबारकर्ता स्वयं जवाबदार होंगे।



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