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मप्र शासन : प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन 1जुलाई से लागू हो जाएगी

मप्र शासन ने प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन को 30 जून तक स्थगित रखने का फैसला लिया था। यानी 1 जुलाई से नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी। इंदौर जिले में नई गाइडलाइन के तहत औसतन 18.21 फीसदी की बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है। मोटे तौर पर एक प्रॉपर्टी यदि 50 लाख रुपए की होती है तो नई गाइडलाइन लागू होने पर यह 60 लाख रुपए की हो जाएगी।

50 लाख रुपए की संपत्ति पर पंजीयन खर्च सवा छह लाख रुपए (12.50 की दर से) आता है, जो नई गाइडलाइन के बाद प्रॉपर्टी 60 लाख की होने पर साढ़े 7 लाख रुपए हो जाएगा। यानी सवा लाख रुपए अधिक देना होंगे। ऐसे में कोविड दौर में रियल एस्टेट सेक्टर, आम व्यक्ति, पंजीयन वकील सभी की ओर से मांग आ रही है कि इस दौर में जब आम व्यक्ति और सभी सेक्टर की आर्थिक कमर टूट गई है, गाइडलाइन में पूरे साल यथास्थिति रखी जाए।

महाराष्ट्र, ओडिशा में गाइडलाइन यथावत, मध्यप्रदेश में भी ऐसा ही हो : क्रेडाई चेयरमैन
क्रेडाई चेयरमैन लीलाधर माहेश्वरी ने कहा कि महाराष्ट्र और ओडिशा ने कोविड-19 को देखते हुए गाइडलाइन को यथावत रखा है। अगर मध्यप्रदेश में भी यह होता है तो इससे आम व्यक्ति और रियल एस्टेट सेक्टर, दोनों को काफी राहत मिलेगी।

95 करोड़ मिल चुका है इसी माह राजस्व
कोरोना लहर थमने के बाद जून में रियल एस्टेट सेक्टर एक बार फिर चुनौतियों से उबरते हुए पटरी पर आ रहा है। शासन को इंदौर से इसी माह 95 करोड़ रुपए का राजस्व मिल चुका है। इस वित्तीय साल में 14 हजार 700 सौदे कोरोना की पीक लहर के बाद भी हो चुके हैं और कुल राजस्व पौने दो सौ करोड़ के करीब हो चुका है।

नई गाइडलाइन के बाद यह बदलाव

रीजन 1 : 16% बढ़ोतरी क्षेत्र : मध्य क्षेत्र राजबाड़ा, कोठारी बाजार, रीगल एरिया आदि। रीजन 2 : 19% बढ़ोतरी क्षेत्र : बिचौली, बायपास एरिया। रीजन 3 : 21.62% बढ़ोतरी क्षेत्र : एलआईजी से देवास नाका, लसूड़िया एरिया रीजन 4 : 18% बढ़ोतरी क्षेत्र : सुपर कॉरिडोर एरिया खेती की जमीन : 100% तक बढ़ोतरी। क्षेत्र : अंबामोलिया, गारी पीपल्या में तो 24 लाख प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 48 लाख हो जाएगी। पंजीयन खर्च अभी पुरुषों के लिए : संपत्ति के कुल मूल्य पर 12.50% महिलाओं के लिए : संपत्ति के कुल मूल्य पर 10.50%

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