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सड़क हादसे में जान गवाने वाले इंजीनियर को कोर्ट ने एक करोड़ 22 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश

इंदौर । दो साल पहले सड़क हादसे में जान गवाने वाले बिजली विभाग के सहायक इंजीनियर के स्वजन को कोर्ट ने एक करोड़ 22 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने के आदेश बीमा कंपनी को दिए। इंजीनियर के स्वजन की तरफ से मुकदमा लड़ने वाले एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के मुताबिक बिजली विभाग में सहायक इंजीनियर के पद पर पदस्थ जय समीर इक्का फरवरी 2018 में अपने चार पहिया वाहन से राजगढ़ जा रहे थे। रास्ते में ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मारी। इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई थी। उनकी पत्नी मोनालिसा, माता-पिता व भाइयों ने यह कहते हुए कोर्ट में क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया कि वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके असमय निधन की वजह से परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। करीब 8 महीने तक केस की सुनवाई जिला कोर्ट में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह सहायक इंजीनियर के स्वजन को बतौर क्षतिपूर्ति एक करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपये का भुगतान करे।







 


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