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भोपाल।अदालत ने नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले को आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई

भोपाल। मप्र की राजधानी भोपाल की जिला अदालत ने नाबालिग भतीजी से रेप करने वाले सगे फूफा कौशल शर्मा को तीन बार आजीवन कारावास और आखिरी सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश (पाॅक्‍सो) कुमुदनी पटेल की कोर्ट ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने फूफा के अलावा, दोषी पड़ोसी युवक इंजीनियरिंग के छात्र राहुल कुमार को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। तीसरे आरोपी के नाबालिग होने की वजह से उसका मामला किशोर न्यायालय में विचाराधीन है। जज कुमुदिनी पटेल ने फैसले की कॉपी प्रमुख सचिव स्‍कूल शिक्षा को भेजी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में इस फैसले को नजीर की तरह पेश कर छात्रों में जागरुकता फैलाएं।   








शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम और राज्‍य समन्वयक (महिला अपराधों संबंधी) मनीषा पटेल ने अदालत में दलील दी कि वर्तमान सरकार बच्‍चों और महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के प्रति काफी सख्‍त है। इन्होंने एक 9 साल की बच्ची के साथ लगातार एक साल तक शारीरिक शोषण किया। फूफा कौशल शर्मा बच्‍ची का संरक्षक भी था। उसने रिश्‍ते को कलंकित करते हुए ऐसी घटना को अंजाम दिया।

 







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