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देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आज से अनलॉक वन के तहत धार्मिक स्थलों के साथ होटल-रेस्टोरेंट्स भी होंगे गुलजार


प्रतीकात्मक फोटो


देश में जानलेवा कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच आज से अनलॉक वन के तहत शॉपिंग मॉल्स और धार्मिक स्थलों के साथ होटल और रेस्टोरेंट्स भी खोल दिए गए हैं. लेकिन अब आपके होटल और रेस्टोरेंट्स जाने के लिए लोगों को कुछ नियमों का पालन करना होगा. सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी हैं. केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण पूरा होने से एक दिन पहले 30 मई को देश में अनलॉक-1 के दिशानिर्देश जारी किए थे.


होटल और रेस्टोरेंट्स में आने-जाने के सभी रास्तों पर थर्मल स्क्रीनिंग करना जरूरी होगा. इस दौरान सोशल डिस्टेशिंग का भी ध्यान रखना होगा. स्टाफ और कस्टमर्स सबके लिए मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा. पूरे परिसर को सैनिटाइज करते रहना होगा. सभी टच पॉइंट को विशेष रूप से साफ किया जाएगा.


बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अभी होटलों और बैंक्वेट हॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है. दिल्ली सरकार का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में कुछ होटलों और बैंक्वेट हॉल को अस्पतालों में बदलने की जरूरत पड़ सकती है. वहीं मुंबई में भी कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए होटलों को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.
रेस्टोरेंट्स के लिए दिशानिर्देश....



  • सीसीटीवी वर्किंग मोड में होने चाहिए.

  • बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था की जानी चाहिए.

  • बिना फेस मास्क के रेस्टोरेंट में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

  • रेस्टोरेंट में इंतजार करते वक्त बीच बीच में हाथ धोते रहना होगा.

  • हाथ गंदे नहीं हों तब भी खाना खाने से पहले हाथों को धोएं.

  • रेस्टोरेंट के स्टाफ को हाथ और मुंह ढककर काम करना होगा.

  • रेस्टोरेंट में बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और बच्चों को नहीं जाने की सलाह.

  • रेस्टोरेंट के कर्मचारियों में उम्रदराज स्टाफ को फ्रंटलाइन में नहीं रख सकते.

  • शेफ हो, वेटर हों या अन्य कर्मचारी हों, सभी को नियमों का पालन करना होगा.

  • रेस्टोरेंट के एयरकंडीशनर्स को सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से चलाना होगा.

  • रेस्टोरेंट जाने वालों को एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखना बेहद जरूरी होगा.

  • ग्राहक के जाने के बाद वो जिस सीट पर बैठा था, उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जाए.

  • डिस्पोज़ेबल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है.

  • रेस्टोरेंट को पूरा भरने की मंजूरी नहीं है. रेस्टोरेंट की सिर्फ 50 फीसदी सीटों को ही भरा जा सकेगा.

  • रेस्टोरेंट के मेन्यू को डिस्पोजेबल फॉर्म में रखना होगा, यानी समय-समय पर इसको रिपीट नहीं किया जा सकेगा.


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