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सरकार ने ‘लीव रूल्स 1972' में भी बड़ी ढील का एलान किया है

50 साल या उससे ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मचारियों को डायबीटीज, रेस्पिरेटरी समस्याओं या किडनी से संबंधित बीमारी के मामलों में फिलहाल बिना मेडिकल सर्टिफिकेट दिए भी छुट्टी दी जाएगी.



नई दिल्ली: एक दिन पहले ही सरकारी नौकरियों मे ग्रुप बी और सी कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम और हर ऑल्टरनेट हफ्ते ही ऑफिस आने के निर्देश देने के बाद आज नरेंद्र मोदी सरकार ने दो और अहम फैसलों का एलान किया.


केन्द्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए गए नए आदेश मे केन्द्र सरकार के मंत्रालयो के साथ काम कर रहे रिटायर्ड यानी 60 साल से ज्यादा उम्र के सरकारी सलाहकारों को 'वर्क फ्राम होम' के आदेश दे दिए गए है. फिलहाल ये आदेश 4 अप्रैल तक लागू रहेगा .


यही नहीं, सरकार ने ‘लीव रूल्स 1972'  में भी बड़ी ढील का एलान किया है. इस रूल के तहत अमूमन छुट्टी के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ता है मगर कोरोनावायरस की रोकथाम के मद्देनजर फिलहाल 50 साल या उससे ज्यादा उम्र के सरकारी कर्मचारियों को डायबीटीज, रेस्पिरेटरी समस्याओं या किडनी से संबंधित बीमारी के मामलों में बिना मेडिकल सर्टीफिकेट दिए भी छुट्टी दी जाएगी. जब तक देश मे कोरोनावायरस का खतरा बना रहेगा तब इन फैसलों के अमल मे बने रहने कि पूरी संभावना है.


 


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