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मध्यप्रदेश के दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी अब चाहे जिस शहर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा और पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेंगे।


मध्यप्रदेश के दूसरे शहरों में रहने वाले लोग भी अब चाहे जिस शहर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा और पुराने लाइसेंस को रिन्यू करवा सकेंगे। इंदौर आरटीओ में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। सबसे अधिक लाभ दूसरे शहरों में पढ़ने जाने वाले छात्रों को मिलेगा। नया मोटर यान अधिनियम लागू होने के बाद परिवहन आयुक्त ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए आदेश दिए थे। अब इसे लागू कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि अक्सर देखने में आता है। लोग अपने मूल निवास वाले शहर से पढ़ाई, व्यापार और नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहरों में जाते हैं।


अगर उनके पास लाइसेंस नहीं होता है तो उन्हें वापस अपने मूल शहर में आना पड़ता था। उनके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज पर वहीं का पता दर्ज होता था। लेकिन नए नियम से ऐसा नहीं होगा।अब वे अपने आधार कार्ड से कहीं भी लाइसेंस बनवा सकेंगे। इसके अलावा लाइसेंस नवीनीकरण के लिए भी यही नियम प्रभावशील होगा। एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने बताया कि हमने यह व्यवस्था शुक्रवार से ही लागू कर दी है।


 


ऐसे लेना होगा समय : अधिकारियों के अनुसार परिवहन विभाग की वेबसाइट पर लाइसेंस बनवाने के लिए समय लेते समय आवेदक को इंदौर या जिस भी शहर में वह लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, उसका चयन करना होगा। अगर कोई जबलपुर का व्यक्ति इंदौर में लाइसेंस बनवाना चाहता है तो इंदौर आरटीओ का चयन करेगा जबकि अपने पते के रूप में वह अपने आधार कार्ड पर दर्ज जबलपुर के पते को लिखेगा। नया लाइसेंस इंदौर आरटीओ से मिल जाएगा जबकि उस पर जबलपुर का पता होगा। नवीनीकरण में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी।


इंदौर में मुश्किल है लाइसेंस बनवाना


 


मध्यप्रदेश के दूसरे जिलों की तुलना में इंदौर आरटीओ में लाइसेंस बनवाना सबसे मुश्किल है। यहां पर पक्के लाइसेंस के लिए आवेदक को हाइटेक ट्रायल ट्रैक पर ट्रायल देना पड़ता है। जरा सी गलती होने पर आवेदक को फेल कर दिया जाता है। इसके बाद उसे फिर से प्रोसेस करना होता है।


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