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नारायण को आदेश दिया था कि वह हर महीने पत्नी जानकी को 50 हजार रुपए बतौर भरण पोषण अदा करे।


आदेश के बावजूद दुष्कर्म के आरोपित नारायण सांई द्वारा पत्नी को भरण पोषण नहीं देने पर कुटुंब न्यायालय ने मंगलवार को सूरत जेल अधीक्षक को नोटिस तामील कराने का आदेश दिया। इंदौर निवासी जानकीदेवी ने कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण के लिए केस दायर किया था। इसमें कहा गया था कि वह दुष्कर्म के आरोपित आसाराम के बेटे नारायण सांई की पत्नी है। परिजन की मौजूदगी में दोनों की शादी हुई थी। शादी के बाद भी नारायण उसे अपने साथ नहीं रखता है।


कोर्ट ने जानकीदेवी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए नारायण को आदेश दिया था कि वह हर महीने पत्नी जानकी को 50 हजार रुपए बतौर भरण पोषण अदा करे। इसके बावजूद जानकी को भरण पोषण नहीं मिला। इस बीच पुलिस ने नारायण को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वह फिलहाल सूरत जेल में बंद है। इधर भरण पोषण नहीं मिलने से परेशान जानकीदेवी ने दोबारा न्यायालय में गुहार लगाई। कोर्ट ने नारायण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने को कहा था, लेकिन उसके जेल में बंद होने से नोटिस तामील नहीं हो पा रहा हैमंगलवार को जानकीदेवी के वकील ने यह बात कोर्ट को बताई। इस पर कोर्ट ने सूरत जेल अधीक्षक को आदेश दिया कि वह जेल में बंद नारायण को नोटिस तामील करवाएं, ताकि केस की सुनवाई आगे बढ़ सके। जेल अधीक्षक को एक महीने में नोटिस तामील कराकर कोर्ट को जानकारी देना है। कोर्ट अब इस मामले में नवंबर के दूसरे पखवाड़े में सुनवाई करेगी


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