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मंदसौर। आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बुजुर्ग को 20 साल सश्रम कारावास सुनाया गया है


मंदसौर। आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के दोषी बुजुर्ग को 20 साल सश्रम कारावास सुनाया गया है। यह फैसला माननीय विशेष न्यायाधीश निशा गुप्ता मंदसौर ने सुनाया।


 24 मई 2019 को ग्राम कुचड़ौद में आठ साल की मासूम के साथ गांव के ही मन्ना लाल पिता भागीरथ कुमावत (70) ने चाकलेट देने के बहाने अपने घर पर बुलाकर दुष्कर्म किया था। माता-पिता शाम को खेत से घर आए, तब बालिका ने आपबीती सुनाई।


मामले में 25 मई को अफजलपुर थाने में आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। अनुसंधान के बाद पुलिस ने मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने दोषी को धारा 376एबी, भादवि में 20 साल सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है


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