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नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार:कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा

नाबालिग बालिका के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। पीड़िता को एक लाख रुपए दिलवाने की भी अनुशंसा की है।

जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि 18 अप्रैल बुधवार को माननीय न्यायालय श्रीमती सुरेखा मिश्रा तेरहवे अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने थाना बाणगंगा के अपराध में निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुनील 23 वर्ष को धारा 376(2)(एन) भादंवि एवं 5जे-II/6 पॉक्सो एक्ट में 10-10 साल के सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादं‍वि में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 5 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुशीला राठौर एवं एडीपीओ अमिता जायसवाल ने की।

बालिका के पिता ने 15 अप्रैल 2017 को पुलिस थाना बाणगंगा में इस संबंध में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें बताया था कि वह कुशवाह नगर में रहता है तथा ड्रायवरी करता है। 14 अप्रैल 2017 को रात करीब 10 बजे उसकी लड़की उम्र 17 वर्ष घर पर टीवी देख रही थी तथा वह छत पर खाना खा रहा था। उसने नीचे आकर देखा तो लड़की घर पर नहीं थी और काफी समय तक घर नहीं आई।

पिता ने आसपास अपने रिश्तेदारों, मिलने वालों में लड़की को तलाश किया लेकिन उसका पता नहीं चला। बाद में पुलिस ने लड़की को दस्तयाब किया और आरोपी युवक को गिरफ्तार कर दोनों का मेडिकल परीक्षण करवाया। प्रकरण में डीएनए रिपोर्ट पॉजीटिव आई, जिस पर आरोपी को सजा सुनाई गई।



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