Header Ads Widget

Responsive Advertisement

MP में अब बहू-बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति:नौ साल बाद शिवराज सरकार ने किया नियमों में बदलाव

मप्र में अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले मौत होने के बाद अब उनकी विवाहित बेटियों और बहू यानि पुत्रवधु को भी अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। लंबे समय से इसको लेकर कवायद चल रही थी। सोमवार को मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में संशोधित आदेश का गजट में नोटिफिकेशन किया है। नियमों में बदलाव से अनुकंपा नियुक्ति में विवाहित बेटियों और बहुओं को भी अवसर मिल सकेंगे।

विवाहित बेटी भी होगी अनुकंपा की हकदा
मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित पति, पत्नी के पास जरूरी योग्यता न होने पर, या आश्रित स्वयं अनुकंपा नियुक्ति लेने से इनकार कर दें तो उनके द्वारा नामांकित पुत्र या अविवाहित पुत्री को अनुकंपा का प्रावधान था। इसमें संसोधन करते हुए अब विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता होगी।
पुत्रवधु, तलाकशुदा बेटी को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति
मप्र के सामान्य प्रशासन विभाग ने नियम में जो बदलाव किया है उसके अनुसार ऐसी विधवा, तलाकशुदा बेटी जो कर्मचारी की मौत के वक्त उसपर पूरी तरह आश्रित होकर उसी के साथ रह रही हो। या कर्मचारी की मौत के बाद उसके आश्रित पति या पत्नी के न होने की स्थिति में विधवा पुत्रवधु (जो कर्मचारी की मौत के वक्त उनपर आश्रित थी और उन्हीं के साथ रह रही थी) उसको अनुकंपा का नियम था।
अब नया नियम
अनुकंपा के लिए पात्र सदस्य न होने की स्थिति में सरकारी कर्मचारी की विधवा पुत्रवधु (जो कर्मचारी की मृत्यु के समय उनपर आश्रित होकर साथ रह रही थी) अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगी।

ये नियम पूरी तरह हटाया
दिवंगत सरकारी कर्मचारी की संतान सिर्फ बेटियां हों और वह विवाहित हो तो मृतक कर्मचारी के आश्रित पति या पत्नी द्वारा नामांकित बेटी अनुकंपा के लिए पात्र थी। इसके साथ ही इसमें यह भी नियम था कि मृतक कर्मचारी के आश्रित पति या पत्नी का जीवित होने पर ही बेटी को अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। और उसे मृत कर्मचारी के आश्रित जो जीवित हैं मां या पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी निभाने का लिखित में शपथ पत्र देना होगा। इस नियम को पूरी तरह विलोपित कर दिया गया है।

बहन का अविवाहित होना अब जरूरी नहीं
मौजूदा नियम के अनुसार अविवाहित दिवंगत सरकारी कर्मचारी के भाई या अविवाहित बहन को मृतक कर्मचारी के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है। यदि मृतक अविवाहित कर्मचारी के माता-पिता भी जीवित न हों तो उनके आश्रित अविवाहित छोटे भाई या बहन को आपसी सहमति के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति मिलती है।

अब ये हुआ बदलाव
अविवाहित दिवंगत सरकारी कर्मचारी के भाई या बहन को दिवंगत कर्मचारी के माता-पिता की अनुशंसा के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति मिल सकेगी। इसमें अब बहन के अविवाहित होने का नियम हटा दिया गया है।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ