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एक ही पंजीयन से कॉलोनाइजर्स कर सकेंगे अब पूरे प्रदेश में कार्य

कॉलोनाइजर्स को नगरीय प्रशासन ने बड़ी राहत दी है। अब कॉलोनाइजर्स एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अब अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होने के साथ 30 दिन की समय-सीमा में प्रमाण-पत्र जारी किए जाएँगे।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेजी आएगी। मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 के जरिए अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान किए हैं।

            आवेदन की सुविधा ई-नगर पालिका पोर्टलएमपी अर्बन वेबसाइटई-सर्विस पोर्टल पर उपलब्ध है। रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतानआवेदन की स्थिति ट्रैक करनेऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करनेऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रियाडिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्रएसएमएस एवं वाट्सएप के जरिए आवेदक को सूचनावाट्सएप के जरिए सर्टिफिकेट प्रदान की जाने की सुविधा और संचालनालय के लिए मॉनिटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी। कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगेजो सभी नगर निकायों के लिए मान्य होंगे।

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