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आरटीओ को पत्र:गाड़ी ट्रांसफर से पहले ट्रैफिक पुलिस एनओसी अनिवार्य करे ताकि पता चल सके कि वाहन चालक ने नियम तो नहीं तोड़ा

 

परिवहन अधिकारी व्यवस्था लागू करने मुख्यालय से लेंगे निर्देश। - Dainik Bhaskar
परिवहन अधिकारी व्यवस्था लागू करने मुख्यालय से लेंगे निर्देश।

आरटीओ से गाड़ी ट्रांसफर होने से पहले ट्रैफिक पुलिस की एनओसी लगे। इसके बाद ही वाहन ट्रांसफर हो। यह सुझाव ट्रैफिक पुलिस ने परिवहन विभाग को दिया है। इसे लेकर ट्रैफिक डीसीपी ने पत्र भी लिखा। इसको शुरू करने का मकसद यह है कि कहीं वाहन चालक ने रेड लाइट जंप या ट्रैफिक नियम तो नहीं तोड़े, यदि तोड़ा तो उसकी चालान की राशि जमा की या नहीं। जुर्माने की राशि भरने के बाद ही वाहन ट्रांसफर हो। परिवहन विभाग भी इसे लेकर चर्चा करेगा और मुख्यालय से व्यवस्था लागू करने को लेकर निर्देश लेगा।

परिवहन विभाग ने परेशानी बताई पुलिस- 48 घंटे में दे देंगे एनओसी

आरटीओ से जुड़े लोगों का कहना है कि ट्रैफिक विभाग रोजाना 600 से ज्यादा गाड़ियां ट्रांसफर करता है। ऐसे में रोजाना उसकी सूची कैसे भेजी जाएगी? कब ट्रैफिक पुलिस उन्हें क्लियर करेगी कि किस वाहन ने ट्रैफिक नियम तोड़ा, किसने नहीं। विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया में चार-पांच दिन लगेंगे, ऐसे में वाहन के ट्रांसफर की प्रक्रिया में देरी होगी, लोग परेशान होंगे। उधर, ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि हम आपको वाट्सएप नंबर, मेल आईडी देंगे। सूची भेजने के 48 घंटे के अंदर हम क्लियर कर देंगे।

परिवहन विभाग को पत्र लिखा है

ट्रैफिक डीसीपी महेशचंद्र जैन ने कहा हमने परिवहन विभाग को पत्र लिखा है कि वाहन ट्रांसफर होने से एक बार यह जरूर देखा जाए कि वाहन चालक ने कहीं रेड लाइट जंप तो नहीं की या ट्रैफिक नियम तो नहीं तोड़ा। यदि तोड़ा है तो उसने जुर्माना जमा किया या नहीं। हम 48 घंटे के अंदर सारी जानकारी उपलब्ध करवा देंगे।

प्रस्ताव मिला है, हम चर्चा करेंगे

एआरटीओ अर्चना मिश्रा ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस की ओर से प्रस्ताव मिला है। हम इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यालय से भी इस पूरे मामले में चर्चा करेंगे और आगे निर्णय लिया जाएगा।

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