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जीएसटी में हुए बदलाव से असंतोष:विशेषज्ञ ने कहा- कानून 2022 से, पर वसूली 2017 से, करदाता के साथ ज्यादती

जीएसटी में हुए बदलाव से सीए में असंतोष है। नए साल में लागू नए नियमों के तहत कोई क्लब किसी सदस्य को उसकी सेवा के बदले पारिश्रमिक देता है तो उसे भी सप्लाई मानकर टैक्स वसूला जाएगा। टैक्स प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन एवं सीए शाखा द्वारा ‘जीएसटी कानून में ताजा बदलाव एवं उसके प्रभाव’ विषय पर आयोजित सेमिनार में यह बात मुख्य वक्ता सीए कीर्ति जोशी ने कही। उन्होंने कहा अब तक क्लब, एसोसिएशन या सोसायटी अपने सदस्यों को कोई वस्तु एवं सेवाएं देते थे तो इस पर जीएसटी नहीं लगता था, लेकिन 1 जनवरी 2022 से सरकार ने जीएसटी कानून की धारा 7 (1) में नई उपधारा (एए) जोड़ दी।

इसके चलते कोई भी क्लब, एसोसिएशन अपने सदस्यों को या कोई भी सदस्य उस क्लब या एसोसिएशन को अगर वस्तु या सेवाएं पैसों के एवज में देती है तो अब ऐसी गतिविधियों को सप्लाई मान लिया जाएगा। इस धारा को 01 जुलाई 2017 से लागू किया गया है। सेमिनार में सीए कृष्ण गर्ग, टीपीए प्रेसीडेंट सीए शैलेंद्रसिंह सोलंकी, टीपीए के मानद सचिव अभय शर्मा एवं सुनील पी. जैन भी मौजूद थे।

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