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मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत 5 प्रकरण पंजीबद्ध


इंदौर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण संग्रहणपरिवहन तथा विक्रय करने वालों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में चलाया जा रहा है।

                सहायक आबकारी आयुक्त राजनारायण सोनी ने बताया कि वृत्त महू के अंतर्गत ग्राम भगोरा,नयापुराआंबाचंदन व अन्य अवैध मदिरा निर्माण के स्थानों पर दबिश दी गई। इस कार्रवाई में 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 700 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त किया गया। लाहन को मौके पर विधिवत नष्ट किया गया। जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत 05 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया

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