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बगैर अनुमति के पम्प संचालित होने पर चार जैव डीजल पम्पों के विरूद्ध कार्रवाई


इंदौर जिले में उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता और सही माप से पेट्रोल तथा डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये विशेष कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देशन में पिछले दिनों जिले के विभिन्न जैव डीजल पम्पों की आकस्मिक जांच की गई। जांच के दौरान अनियमितताएं मिलने पर तथा बगैर अनुमति के पम्प संचालित करने पर बड़ी मात्रा में जैव डीजल जप्त किया गया।

      कलेक्टर कार्यालय की खाद्य शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जैव डीजल के क्रय-विक्रय तथा भण्डारण के लिये कलेक्टर की अनुमति होना आवश्यक है। बगैर अनुमति के विभिन्न डीजल-पम्प संचालित हो रहे थेउनके विरूद्ध खाद्य विभाग के अमले द्वारा कार्रवाई की गई।  बताया गया कि जिले में संचालित जैव डीजल बी-100 पंपों की जांच संयुक्त जांच दल द्वारा किए जाने पर उपरोक्तानुसार बिना सक्षम अनुमति के पंप संचालित होना पाए जाने से साम्राज्य बायो फ्यूल्स ग्राम कलारिया धार रोड से 5 हजार 835 लीटरस्वराज बायोफ्यूल्स नायता मुंडला से 15 हजार से अधिक लीटरप्राप्ती बायो डीजल बेटमा देपालपुर रोड से 17 हजार 67 लीटरओम साईराम बायोडीजल बेटमा सागोर कुटी रोड से एक हजार 22 लीटर बायोडीजल जप्त किया गया। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज बिक्री से रोका गया है। जिले में समस्त जैव डीजल बी-100 पंप संचालित करने के इच्छुक डीलरों को निर्देशित किया गया है कि वे निर्धारित प्रारूप "क" में आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करपंप संचालन की अनुमति प्रारूप "ख" में प्राप्त करने के पश्चात ही नियमानुसार पंप संचालित करें। बगैर अनुमति के पम्प संचालित होने पर सख्त वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

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