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इन्दौर;जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत 10 अप्रैल को सम्पत्तिकर/जलकर के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक की छूट

 इन्दौर;जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री दिनेश कुमार पालीवाल के मार्गदर्शन में 10 अप्रैल 2021 को जिला न्यायालय इंदौर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिला प्राधिकरण के सचिव श्री मनीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि 10 अप्रैल 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में क्लेम प्रकरणसिविल प्रकरणविद्युत प्रकरणधारा 138 चेक अनादरण प्रकरणवैवाहिक प्रकरणश्रम प्रकरणराजीनामा योग्य दाण्डिक प्रकरणभू-अर्जनजलकर आदि के साथ प्री-लिटिगेशन मामलों को आपसी समझौते हेतु रखा जाएगा।

      नेशनल लोक अदालत में नगर पालिका निगमनगर पालिका परिषदनगर परिषद के सम्पत्तिकरजलकर के मामलों में अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को छूट का लाभ मिल सकेगा। बताया गया कि सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। इसी तरह सम्पत्तिकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि रूपये 50 हजार से एक लाख रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत तक की छूट तथा जिनमें कर तथा अधिभार की राशि एक लाख रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 25 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।

      जल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 100 प्रतिशत की छूटजल उपभोक्ता प्रभार/जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 10 हजार से 50 हजार रूपये तक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 75 प्रतिशत की छूट तथा ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा अधिभार की राशि 50 हजार रूपये से अधिक बकाया होने पर मात्र अधिभार में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

       सम्पत्तिकर/जलकर में यह छूट मात्र एक बार ही दी जायेगी। उपरोक्त छूट वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि पर ही देय होगी। उपभोक्ता को छूट उपरांत अधिकतम दो किश्तों में राशि जमा करवाई जा सकेगीजिसमें से कम से 50 प्रतिशत राशि लोक अदालत के दिन जमा करवाना अनिवार्य होगा। उपरोक्त छूट वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिये ही मान्य होगी। समस्त पक्षकार एवं उनके अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपने प्रकरण अधिक से अधिक संख्या में निपटाकर लोक अदालत योजना का लाभ उठायें।

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