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उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/व्यक्तियों को किया जायेगा पुरस्कृत

                उपभोक्ताओं को उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में जागरूक करने के उद्देश्य से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में निहित प्रावधानों के तहत 15 मार्च 2021 को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस का आयोजन किया जायेगा। इस अवसर पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों/व्यक्तियों एवं छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिये राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कारों के लिये प्रविष्टियां आमंत्रित की गई हैं।

                इंदौर जिला आपूर्ति नियंत्रक द्वारा बताया गया कि राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले उपभोक्ता संगठन/व्यक्ति 31 जनवरी को शाम साढ़े 5 बजे तक कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा में आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। विलंब से प्रस्तुत आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन में संगठन/व्यक्ति द्वारा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में वर्ष 2020 (01 जनवरी से 31 दिसम्बर 2020) के दौरान प्रत्येक माह की गई गतिविधियों का सप्रमाण विस्तृत विवरण रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदक यदि संस्था/संगठन है तो उनका पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना साथ ही गैर-राजनैतिकगैर-मालिकाना प्रबंध के अंतर्गन संचालित होना आवश्यक है। आवेदक को उपभोक्ता हित में किये गये प्रयास तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में किये गये नवाचार आदि जानकारी भी प्रस्तुत करनी होगी। आवेदन की प्रक्रिया एवं शर्त की विस्तृत जानकारी कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

                उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में चयन की गई उत्कृष्ट प्रविष्टियों के आधार पर राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिये प्रथम पुरस्कार एक लाख 11 हजारद्वितीय पुरस्कार 51 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 25 हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। इसी तरह संभाग स्तरीय पुरस्कार के लिये प्रथम पुरस्कार 21 हजारद्वितीय पुरस्कार 11 हजार एवं तृतीय पुरस्कार 5 हजार रूपये मय प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा।

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