- खनिज नियम 1996 के नियम के अनुसार पेनल्टी लगाई
मुरम का अवैध उत्खनन करने पर देपालपुर के चीराखान निवासी शंकरलाल पिता रणछोड़ पर 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर एडीएम डाॅ. अभय बेड़ेकर ने की है।
खनिज अधिकारी जिला इंदौर ने प्रतिवेदन में बताया था कि 24 दिसंबर 2020 को ग्राम चीराखान तहसील देपालपुर जिला इंदौर के शंकरलाल पिता रणछोड़ पर अवैध उत्खनन की शिकायत पर कार्रवाई की गई थी। उसने सर्वे क्रमांक 170 पैकी रकबा 73.544 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्रमांक 3/3 रकबा 0.251 हेक्टेयर के भाग, सर्वे क्रमांक 3/1 रकबा 0.253 हेक्टेयर के भाग सर्वे क्रमांक 3/2 रकबा 0.378 हेक्टेयर क्षेत्र के भाग, सर्वे क्रमांक 3/4 रकबा 0.55 हेक्टेयर के भाग, सर्वे क्रमांक 3/5 रकबा 0.099 हेक्टेयर के भाग पर 25714 घनमीटर क्षेत्र की मुरम अवैध रूप से खनन की।
वहां से एक जेसीबी, डंपर जब्त किया गया। मौके पर किसी प्रकार की लिखित वैध अनुमति नहीं पाई गई । मौके पर उक्त जेसीबी मशीन मालिक शेखर पटेल पिता मुरारी पटेल निवासी ग्राम चीराखान तहसील देपालपुर एवं चालक भंवरसिंह पिता कैलाश निवासी चीराखान देपालपुर एवं डंपर दीपक पिता जामसिंह निवासी मोहनपुरा तहसील गंधवानी का बताया गया।
जहां से मुरम खोदी जा रही थी वह जगह शंकरलाल पिता रणछोड़ की बताई गई। पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त उत्खनन स्थल की भूमि शंकरलाल पिता रणछोड के नाम से खसरे में दर्ज है। खोदे गए गड़्ढे की नाप करने पर पाया गया कि मुरम खनिज की मात्रा 25714 घनमीटर होती है।
जिसकी रायल्टी 3 करोड़ 21 लाख 42 हजार 500 रुपए होती है। यहां से खोदी गई मुरम को बाजार में बेचा गया। यह काम अनाधिकृत उत्खनन की श्रेणी में आने से खनन करने वाले शंकरलाल पिता रणछोड निवासी ग्राम चीराखान तहसील देपालपुर जिला इंदौर पर मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम के अनुसार पेनल्टी लगाई गई है।
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