इंदौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में कोविड-19 के कारण दिवगंत हुए शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के परिवार के पात्र सदस्य को नियमानुसार अनुकंपा नियुक्ति और शासकीय सेवा के अन्य सेवा लाभ ग्रेच्युटी, प्रोविडेंड फंड, अवकाश नगदीकरण आदि एक माह में दिए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए गये है।
इस संबंध में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने बताया कि उन्होंने इस कोरोना आपदा के समय मुख्यमंत्री चौहान से सोमवार 14 जून 2021 को चर्चा के दौरान मांग रखी थी की ऐसे कोरोना पीड़ित परिवार जिनका कोई सदस्य जो शासकीय सेवा में रहते हुए कोरोना बीमारी के कारण दिवगंत हुआ है उन परिवारों के योग्य सदस्यो को तुरंत अनुकंपा नियुक्ति और नामिनी को सेवा के अन्य लाभ प्रदान किए जाए। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में कोरोना में दिवगंत हुए शासकीय सेवकों के परिवार के सदस्य को तुरंत ही शासकीय सेवा के साथ ही सभी लाभ देने का आग्रह किया था। जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही निर्देश दिए है की समस्त प्रक्रिया को नियमानुसार एक माह में पूर्ण कर सेवा शर्तों के तहत पात्र परिवार को सभी हितों के साथ ही नियुक्ति प्रदान की जाये । इस घोषणा के होने पर मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रति आभार व्यक्त किया है।
0 टिप्पणियाँ