इंदौर जिले में खनिज का अवैध उत्खनन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। जिले में राऊ तहसील के हुकमाखेड़ी में मुरम का अवैध रूप से उत्खनन पाये जाने पर अर्थदण्ड से दंडित दो कंपनियों को सूचना पत्र जारी करते हुये आगामी 29 जनवरी को दोपहर 2 बजे संपूर्ण दस्तावेजों के साथ अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी डॉ अभय बेड़ेकर के न्यायालय कक्ष क्रमांक-103 कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये है। अनुपस्थिति के दशा में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की जायेगी। ज्ञात रहे है कि इन दोनों कंपनियों पर 4 करोड़ 73 लाख रूपये से अधिक का अर्थदण्ड पूर्व में लगाया गया था।
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